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बदल सकते हैं Driving Licence और रजिस्ट्रेशन के नियम, सरकार ने दिए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव के संकेत

Motor Vehicle Act : केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्‍ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं मंत्रालय ने इस पर 60 दिन के भीतर अपने सुझाव देने के लिए कहा है

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Jun 04, 2020
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Motor Vehicle Act

नई दिल्ली। लॉकडाउन (Lockdown) के बाद से देश में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा दफ्तरों में कामकाज के तरीके सब बदल गए हैं। ऐसे में सरकार एक और बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) और नए वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन से जुड़े नियमों में फेरबदल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) में संशोधन के लिए मिले प्रस्‍ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।

एक एजेंंसी की रिपोर्ट के मुताबिक संशोधन (Amendment) की प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाएगी। इस सिलसिले में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं। सरकार के प्रस्‍ताव के मुताबिक अगर किसी वाहन में खराबी होती है तो वाहन बनाने वाली कंपनी पर जुर्मार्ना बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कंपनी को 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। हालांकि ये पेनाल्टी खराब वाहनों की संख्या पर निर्भर करेगा।

तीन महीने में दूसरा नोटिफिकेशन
सरकार ने तीन महीने के भीतर दूसरी बार नोटिफिकेशन जारी किया है। ये 18 मार्च को जारी किया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस पर 60 दिन के भीतर अपने सुझाव देने के लिए कहा है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोटर वाहन नियमों में संशोधन के प्रस्तावों पर सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगे गए हैं। इसमें नए वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन, पुराने वाहनों को वापस लेने और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सुझाव मांगे गए हैं।

Published on:
04 Jun 2020 04:15 pm