
नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ( Lalu Yadav ) को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चारा घोटाला ( fodder scam ) के देवघर कोषागार मामले लालू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है।
एक लाख मुचलका और जमा करना होगा पासपोर्ट
हाईकोर्ट ने लालू को यह जमानत सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर दी है। आरजेडी नेता को 50-50 हजार रुपये के दो मुचलके भरने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा लालू यादव को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा ताकि वह देश से बाहर न जा सकें।
हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद वह अभी जेल में ही रहेंगे। उन्हें चाईबासा और दुमका कोषागार मामले में जमानत नहीं मिली है।
5 जुलाई को कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
झारखंड हाईकोर्ट ने इससे पहले 5 जुलाई को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीश अपरेश सिंह ने लालू से कहा है कि वह अपना मामला 12 जुलाई को पेश करें।
आधी सजा काटकर पहुंच गए कोर्ट
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को cbi court से साढ़े तीन साल की सजा हुई थी। 23 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने लालू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। जिसमें से आधी सजा काटने के बाद वे जमानत हासिल करने के लिए अदालत की शरण में पहुंच गए।
सजा मिलने के बाद से ही बीमार चल रहे लालू
लालू प्रसाद को चारा घोटाले के दुमका ( Dumka ), देवघर ( Deoghar ) और चाईबासा ( Chaibasa ) मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है।
23 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद से ही वे जेल में हैं। इसी दौरान तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल अभी भी लालू खराब सेहत की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे हैं।