
नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला सहित कई स्थानों पर हुई हिंसक घटना को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने एक वकील की ओर से दायर याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना। हाईकोर्ट ने हिंसा के लिए सुरक्षा में चूक को अहम कारण मानने से भी इनकार कर दिया।
मंशा पर उठाए सवाल
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सख्त टिप्पणी की है। इतना नहीं याचिकाकर्ता वकील की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इस घटना की जांच के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए। इस बात पर विचार करना भी जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से किया था इनकार
बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने भी याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच सही दिशा में है। अगर कोई चूक हुई तो हम आने वाले समय में उस पर विचार करेंगे।