विविध भारत

तेलंगाना में 8 मई तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू, रात 9 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां

Night Curfew in Telangana: तेलंगाना सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अपने पिछले आदेश को आगे बढ़ाते हुए अब 8 मई तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है।

2 min read
Apr 30, 2021
Telangana Government Extended Night Curfew till May 8

हैदराबाद। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों के हालात बहुत खराब हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है। ऐसे में तमाम राज्य सरकारों की ओर से लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। साथ ही कई अन्य तरह की पाबंदियों के बीच वैक्सीनेशन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।

इन सबके बीच तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक सप्ताह के लिए नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। शुक्रवार को तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने पिछले आदेश को आगे बढ़ाते हुए अब 8 मई तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। सरकार के आदेशानुसार, 8 मई सुबह पांच बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

बता दें कि तेलंगाना सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लेते हुए 20 अप्रैल को राज्य में 1 मई तक के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने तेलंगाना में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए थे।

ये सभी सेवाएं रहेंगी बंद

आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू के दौरान राज्य में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। 23 मार्च को गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। साथ ही राज्यों को वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी है।

इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैब, फार्मेसियों और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित लोगों को छोड़कर सभी कार्यालयों, फर्मों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, रेस्तरां आदि को रात 8 बजे बंद करना है। इसके अलावा इन तमाम गतिविधियों से जुड़े लोगों को छोड़कर सभी लोगों के आवाजाही पर रात 9 बजे से प्रतिबंधित रहेगा।

हालांकि, अंतरराज्यीय आवाजाही या आवश्यक और गैर जरूरी वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति/पास की आवश्यकता नहीं होगी।

HC की नाराजगी के बाद लिया था फैसला

मालूम हो कि पिछली बार तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली की अगुवाई में कोर्ट की एक बेंच ने कोरोना संकट से निपटने में सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताई थी।

कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश सरकार को इस संकट से निपटने के लिए राज्य में वीकेंड कर्फ्यू अथवा नाइट कर्फ्यू जैसा फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने साफ चेतावनी देते हुए यहां तक कहा था कि यदि 48 घंटों में सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर अदालत की ओर से ही इस बारे में आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद ही सीएम के. चंद्रशेखर राव की सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था।

Published on:
30 Apr 2021 04:20 pm
Also Read
View All