आप पीएफ की पूरी रकम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसके लिए पहले से कुछ नियम है और इन्हीं नियमों के आधार पर आप PF की रकम निकाल सकते हैं।
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ईपीएफओ किसी भी सदस्य को समय से पहले ही एडवांस पीएफ की रकम निकलवाने की सुविधा प्रदान करता है। आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि कैसे जरूरत पड़ने की स्थिति में आप अपनी पीएफ की रकम एडवांस के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन आप पीएफ की पूरी रकम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसके लिए पहले से कुछ नियम है और इन्हीं नियमों के आधार पर आप PF की रकम निकाल सकते हैं।
आपको बता दें कि EPFO के सदस्य कई तरह की स्थितियों में अपने पीएफ की रकम निकाल सकते हैं, इन स्थितियों में घर खरीदने या निर्माण करने, लोन भुगतान के लिए, 2 महीने से वेतन ना मिलने, बेटी/बेटे/भाई/खुद की शादी, परिवार में सदस्य की बीमारी जैसी वजहों के लिए पीएफ निकाला जा सकता है।
जब आप तय समय से पहले पीएफ लेना चाहते हैं तो इसे 'Advance EPF' कहते हैं और इसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और तब जाकर आप बड़ी ही आसानी से पीएफ निकलवा सकते हैं। एडवांस विद्ड्रॉल के लिए ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर 'PF Withdrawl Form' के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है।
ऐसे करें एडवांस पीएफ के लोए अप्लाई