म्यूचुअल फंड

अगर आप भी करते हैं नौकरी तो हो जाइए सावधान, नहीं किया ये काम तो कटेगी सैलरी

ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नौकरी करने वालों को इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होते हैं। ऐसे में कर्मचारी अपनी सैलरी कटवा बैठते हैं।
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अगर आप भी करते हैं नौकरी तो हो जाइए सावधान, नहीं किया ये काम तो कटेगी सैलरी

नई दिल्ली। अगर आपकी सैलरी आयकर के दायरे में आती है तो आपको और भी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नौकरी करने वालों को इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होते हैं। ऐसे में कर्मचारी अपनी सैलरी कटवा बैठते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि दिसंबर के अंत से लेकर मार्च तक अगर आप अपने डॉक्युमेंट जमा करा देते हैं तो आप अपनी सैलरी बचा सकेंगे।


कैसे कटेगी सैलरी ?

दरअसल कंपनी हर महीने आपकी सैलरी से टैक्स काटती है, लेकिन मार्च से पहले उसे आपके द्वारा किए गए इंवेस्टमेंट डिक्लेरेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। आपको टैक्स ज्यादा या कम देने के झंझट से बचाने के लिए कंपनी आपके इंवेस्टमेंट की जांच करती है। इसके लिए मार्च से पहले आपसे पिछले महीनों में किए गए इंवेस्टमेंट प्रूफ की कॉपी भी मांगी जाती है।


जमा करने होंगे ये डॉक्युमेंट

आइए हम आपको बताते हैं कि टैक्स से बचने के लिए आपको कौनसे डॉक्युमेंट जमा कराने होते हैं। अगर आपने लाइफ या हेल्थ पॉलिसी में पैसा लगाया है तो उसके प्रीमियम की रसीद देनी होगी। हेल्थ पॉलिसी की अवधि में अगर आप या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने अस्पताल में इलाज कराया है तो उसकी रसीद भी देनी होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई हेल्थ चेकअप करवाया है तो उसका बिल भी देना होगा। अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल सेविंग स्कीम, म्युचुअल फंड, पीपीएफ में पैसा लगाया है तो इनकम टैक्स में सेविंग के लिए आप इसका प्रूफ भी अपने ऑफिस में जमा करें। इसके लिए आप पासबुक की फोटोकॉपी को जमा कर सकते हैं।

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Published on:
13 Dec 2018 11:32 am