
नई दिल्ली। अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है तो अब आप भी जान ले सरकार के नए नियमों को, क्योंकि सरकार ने इंम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड के नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार ने पीएफ निकालने के लिए नए नियम लागू किए हैं।
जाने किन नियमों हुए है बदलाव
सरकार ने इंम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) के नए नियम के तहत अगर किसी खाताधारक की रिटायरमेंट के पहले ही नौकरी चली जाती है या वह एक महीने से ज्यादा बेरोजगार रहता है तो खाताधारक अपने EPF अकाउंट से 75 फीसदी तक की रकम निकाल सकता है। ऐसा करने पर खाताधारक की न तो मेंबरशिप खत्म होगी और न ही उसके पेंशनरी बेनेफिट पर कोई असर पड़ेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर लेबर मिनिस्ट्री ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
अब नौकरी जाने के बाद भी मिलेगा पूरा पीएफ
सरकार के द्वारा जारी किए गए नए नियमों में अगर कोई भी खाताधारक एक महीने तक बेरोजगार रहता है तो वह अपनी पीएफ राशि की 75 फीसदी रकम निकाल सकता है। साथ ही अगर खाताधारक दो महीने के लिए बेरोजगार रहता है तो वह अपनी जमा रकम की पूरी राशि निकाल सकता है और उसे निकाली गई राशि को बाद में जमा कराने की भी जरूरत नहीं होती है। पहले के नियम में EPF स्कीम 1952 के तहत नौकरी जाने पर आंशिक निकासी की सुविधा नहीं थी। फिलहाल आज के समय में कुल पीएफ खाता धारकों की संख्या लगभग 6 करोड़ के करीब है।
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