नागौर

नागौर में लगाया नाइट कफ्र्यू, घर से बाहर आवागमन पर प्रतिबंध

रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगी जीरो मोबिलिटी, कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए आदेश जारी

less than 1 minute read
Dec 01, 2020
नागौर में लगाया नाइट कफ्र्यू, घर से बाहर आवागमन पर प्रतिबंध

नागौर. नागौर जिला मुख्यालय पर नगरीय सीमा में नाइट कफ्र्यू लगाया गया है। इसके तहत रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया है। इस दौरान जन साधारण का अपने निवास स्थान से बाहर आगमन करना निषेध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. जितेंद्रकुमार सोनी ने धारा-144 के तहत नगरीय सीमा में निषेधाज्ञा जारी की है। इस आदेश के तहत सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसासिक कॉम्पलेक्स रात्रि कालीन कफ्र्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि शाम सात बजे से बंद कर दिए जाएं, ताकि सम्बंधित स्टाफ व अन्य व्यक्ति आठ बजे से पलिे अपने घर पहुंचे सके। जब तक कि इस सम्बंध में अधिकृत अधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो। कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस सीमा में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे।

इन पर लागू नहीं होगा आदेश
निरंतर उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां, रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियां, आइटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बंधित कार्यालय, विवाह सम्बंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से सम्बंधित कार्य स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल लोडिंग व अनलोडिंग व इस कार्य में नियोजित व्यक्तियों को इस आदेश से बाहर रखा गया है।

इनको रखा प्रतिबंध से बाहर
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के तहत कर्मचारियों व रोगियों को भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसमें स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सीकीय आपात स्थति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा। चिकित्सा कर्मियों, सफाईकर्मियों, कानून व्यवस्था एवं अधिकृत राशन सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

Published on:
01 Dec 2020 09:24 pm
Also Read
View All