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कई चुनौतियों के बीच अभिषेक बनर्जी को राहत, हाई कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

Abhishek Banerjee TMC: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने एफआईआर मामले में कार्रवाई पर रोक लगाई, लेकिन जांच में सहयोग, पुलिस नोटिस का जवाब देने और बिना अनुमति विदेश न जाने की शर्तें भी तय की हैं। जानें क्या है पूरा मामला।

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May 21, 2026
अभिषेक बनर्जी(फोटो-ANI)

Abhishek Banerjee: पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार टीएमसी सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसी बीच उनके लिए राहत की खबर सामने आई है। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल राहत दे दी है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल, बिधाननगर साइबर क्राइम थाने में समाजसेवी राजीव सरकार की शिकायत के आधार पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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क्या है पूरा मामला?


अभिषेक बनर्जी को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनावी सभाओं के दौरान उन्होंने ऐसे बयान दिए जो माहौल को भड़का सकते थे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी कथित तौर पर आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणियां की गईं। शिकायतकर्ता का कहना था कि इन बयानों से सार्वजनिक शांति प्रभावित हो सकती थी और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता था। इसी आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।

हाई कोर्ट पहुंचे थे अभिषेक


मामला दर्ज होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी ओर से अदालत में कहा गया कि राजनीतिक भाषणों को गलत तरीके से पेश किया गया और दर्ज की गई एफआईआर कानून के दायरे में सही नहीं है। याचिका में एफआईआर रद्द करने की मांग भी की गई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने शुरुआती तौर पर अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए कहा कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां इस मामले में आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है।

लगाई गई शर्त


हालांकि अदालत ने अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत जरूर दी, लेकिन इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी तय की हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और पुलिस की ओर से भेजे गए हर नोटिस का जवाब देना अनिवार्य रहेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिना पूर्व अनुमति के अभिषेक बनर्जी विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। यानी मामले की जांच पूरी होने तक उनकी विदेश जाने की स्वतंत्रता पर फिलहाल रोक रहेगी।

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Updated on:
21 May 2026 04:14 pm
Published on:
21 May 2026 03:08 pm
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