बिहार विधानसभा चुनाव आज अपडेटेड मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट जारी करने जा रहा है। नई सूची में करीब 70-72 लाख नाम हटाने का दावा किया गया है।
Bihar Assembly elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) की चर्चाओं के बीच भारत निर्वाचन आयोग (EC) आज राज्य की अपडेटेड मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट जारी करने जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत घर-घर सत्यापन के बाद तैयार इस नई लिस्ट से करीब 70-72 लाख नाम हटाने का दावा किया गया है। यह कदम आगामी चुनावों को पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है, लेकिन विपक्षी दल ने इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं।
SIR अभियान, जो जुलाई से चल रहा था, के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने घर-घर जाकर सत्यापन किया। आयोग के अनुसार, बिहार की कुल वोटर संख्या पहले 7.89 करोड़ थी, जो अब घटकर लगभग 7.17-7.19 करोड़ रह जाएगी। हटाए जाने वाले नामों में करीब 22 लाख मृत मतदाता, 35 लाख स्थानांतरित या पता न लगने वाले, तथा 7 लाख डुप्लिकेट एंट्री शामिल हैं। हालांकि, आधिकारिक आंकड़े 65 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में 70-72 लाख तक का अनुमान लगाया गया है।
चुनाव आयोग यह ड्राफ्ट दोपहर 2 बजे तक जारी करेगी। अगले हफ्ते तक चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो सकता है। मतदाता EPIC नंबर, मोबाइल या नाम से अपना स्टेटस चेक कर सकेंगे। अगर नाम कट गया हो, तो आयोग ने दावा-आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के मुताबिक, नाम हटाने से पहले नोटिस, सुनवाई और कारण बताना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज वैध माने जाएंगे।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा, "यह वोटर लिस्ट साफ करने का षड्यंत्र है, खासकर गरीब और अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है।" वहीं, RJD के एक नेता ने दावा किया कि 65 लाख 6 हजार नाम कटे, जिसमें समस्तीपुर जिले में सबसे ज्यादा 2.83 लाख शामिल हैं। भाजपा ने इसे 'पारदर्शी प्रक्रिया' बताते हुए कहा कि यह फर्जी वोटिंग रोकेगी।
यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है या उसमें कोई त्रुटि है, तो आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और विवरण सुधारने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। इसके अलावा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DM) के पास भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जो इस प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। ध्यान दें कि यह सुधार प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी, जब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हो जाती। यानी, मतदाता सूची को अंतिम रूप तभी दिया जाएगा, जब चुनाव की अधिसूचना जारी होगी।
अब आप तकनीकी सुविधाओं के जरिए अपने वोटर लिस्ट में नाम और विवरण ऑनलाइन जांच सकते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं और 'Search in Electoral Roll' विकल्प चुनें। यहां आप अपने मतदाता पहचान पत्र (EPIC नंबर) या नाम, पिता/पति का नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी दर्ज करके खोज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध है।