दिल्ली हो या राजस्थान। मध्यप्रदेश हो या छत्तीसगढ़। किसी भी राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) लेना बहुत ही आसान हो गया है। अब लाइसेंस लेने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) का चक्कर काटना जरूरी नहीं है।
अगर आप 18 साल के और वाहन चलाना चाहते है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। इसके बिना अगर आप वाहन चलाते समय पकड़े गए तो भारी जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। दिल्ली हो या राजस्थान। मध्यप्रदेश हो या छत्तीसगढ़। किसी भी राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) लेना बहुत ही आसान हो गया है। अब लाइसेंस लेने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) का चक्कर काटना जरूरी नहीं है। घर बैठकर ही आपको लाइसेंस बन जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून से ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया को बहुत ही सरल कर दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून से नए नियम के तहत कतारों से छुट्टी देते हुए पूरे देश में ही ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाना भी अनिवार्य नहीं है। निची सेंटरों पर ही टेस्ट देकर लाइसेंस ले सकते हैं। यहां से जारी किया गया सक्षमता परिपत्र भी मान्य किया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रकिया नहीं है। इसके लिए https://parivahan.gov.in की वेबसाइट पर जाना हैं। इकसे बाद आपको अपना राज्य चुनना है। इसकके बाद लर्नर लाइसेंस के लिए आप अपना आवेदन भरेंगे। फिर आधार के साथ 'सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन' पर टैप करें। यहां आपको अपने मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा। इसे इंटर करना है। इसके बाद फॉर्म-1 जानकारी भर ऑनलाइन LL टेस्ट देना है। लार्निंग लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा।