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EPFO: सिर्फ 3 दिन में मिलेगा PF का पैसा, नौकरी करने वाले सदस्य हादसे में हो गई मौत तो करना घर वालों को करना होगा ये छोटा सा काम

EPFO ने कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिवार के हित में सिर्फ तीन दिन में पैसा दिलाने की व्यवस्था की है। क्या करने से परिजनों को घर बैठे ही पैसा मिल जाता है, आइए यहां समझते हैं।

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EPFO: घर के आर्थिक उपार्जन करने वाले सदस्य जो किसी कंपनी में कर्मचारी या अधिकारी हैं और उनकी किसी दुघर्टना या बीमारी की वजह से मौत हो जाती है तो उस स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जमा पैसों को निकालने में घर के सदस्यों की कई बार जूते घिस जाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अब कर्मचारियों या अधिकारियों की मौत के बाद परिजनों को पैसा निकालने में सिर्फ 72 घंटे का समय लगता है। दरअसल, पिछले साल ईपीएफओ ने अपने अकांउट होल्डर्स के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब सिर्फ 3 दिनों के भीतर मामला हल हो जाएगा और मृतक कर्मचारी या अधिकारियों के परिवार वालों को पैसा मिल जाएगा। ईपीएफओ ने इस सेवा के लिए तत्पर नाम से एक पोर्टल (tatpar.org.in) शुरू किया है। इसके तहत अगर ईपीएफओ के खातेदारों यानी किसी भी कंपनी के कर्मचारियों के किसी हादसे में मौत हो जाने पर उनके परिजनों को पीएफ (PF) , पेंशन (Pension) , इंश्योरेंस (Insurance) तत्काल देने की सुविधा शुरू की है। जाहिर है कि इस सुविधा से अपने परिवार के प्रमुख सदस्य या अर्निंग मेंबर के गुजर जाने की हालत में उनके परिजनों को मदद के लिए इधर से उधर और यहां से वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं होगी।

तत्पर पोर्टल से मिलती है परिजनों को सहायता

ईपीएफओ ने सभी संस्थानों के नियक्ताओं को निर्देश दे दिए थे कि कर्मचारियों से जुड़ी सभी जानकारी तत्पर पोर्टल पर शीघ्र अपलोड कर दें। ईपीएफओ ने मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों या आश्रितों के लिए एक अनूठी पहल यह कि है कि सिर्फ तीन दिनों के भीतर मामला सुलझा लिया जाएगा। इसके लिए ईएफओ ने tatpar.org.in की सेवा शुरू की गई है। अगर आपके पीएफ खातों में आपके और आपके परिवार की डिटेल्स, नॉमिनी की डिटेल्स नहीं उपलब्ध कराई गई हो तो आज ही ये काम कर लें।

आपको करना होगा बस ये काम

मृतकों के परिवार को तत्पर पोर्टल पर जाकर नाम, यूएएन नंबर (UAN Number), मृत्यु की तारीख की सूचना देनी होगी और आपका काम 72 घंटों के भीतर हो जाएगा। भारत में 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी पीएफ मेंबर्स हैं। इनमे कारखानों, मिलों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिक भी शामिल हैं।

6 करोड़ से ज्यादा लोगों के हित में यह सुविधा

ईपीएफओ में करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगा पीएफ में अपने वेतन का अंशदान कराते हैं। कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों ईपीएफ खाते में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का समान रूप से 12% समान योगदान करते हैं।

पिछले साल ही शुरू हुई थी ये सेवा

तत्पर पोर्टल पिछले साल 3 जुलाई 2023 को शुरू की गई थी। इसमें पहला मामला 5 जुलाई को आया था और जिसका निपटारा 7 जुलाई 2023 को हो गया था।

Updated on:
03 Jul 2024 06:07 pm
Published on:
03 Jul 2024 01:48 pm
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