Stubble Burning kisan: कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे किसान अगले 2 साल तक ई-खरीद (e-Kharid) पोर्टल से अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे।
Stubble Burning kisan: पराली जलाने वाले किसानों से हरियाणा सरकार सख्ती से निपटेगी। पराली जलाने के लिए प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी। साथ ही ऐसे किसान अगले 2 साल तक ई-खरीद (e-Kharid) पोर्टल से अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे।
पराली जलाने के दोषी किसानों के कृषि अभिलेखों में एक लाल प्रविष्टि भी की जाएगी। इससे उन्हें अगले 2 वर्षों के लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में अपनी फसल बेचने से रोक दिया जाएगा। यह आदेश हरियाणा द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) को यह बताए जाने के कुछ दिनों बाद जारी किया गया कि उसने पराली जलाने में भाग लेने वाले किसानों के खिलाफ "लाल प्रविष्टियां" दर्ज करना शुरू कर दिया है। बता दें कि 14 अक्टूबर तक 232 किसानों के विरुद्ध लाल प्रविष्टियां दर्ज की जा चुकी हैं।