राष्ट्रीय

साबु​न के डिब्बों में 5.57 करोड़ रुपए की हिरोईन, तस्करी का ये तरीका देख पुलिस भी रह गई हैरान

चम्फाई पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया

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मिजोरम पुलिस ने मिजोरम-म्यांमार सीमा चम्फाई से 5.57 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद की और भारत-म्यांमार सीमा व्यापार केंद्र ज़ोखावथर गांव के एक 42 वर्षीय निवासी को तस्करी और प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। खानकावन में चलबाविया जंक्शन पुलिस चेक-गेट पर तैनात राज्य पुलिस अधिकारियों ने जांच के दौरान एक कार से 156 साबुन के डिब्बों में छिपाई गई 1.902 किलोग्राम हेरोइन का पता लगाया और उसको जब्त कर लिया। इसके साथ ही वाहन चालक लालनुनपुइया निवासी ज़ोखावथर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि क्या लालनुनपुइया जब्त की गई हेरोइन का मालिक है या म्यांमार से मादक पदार्थों की तस्करी में केवल कैरियर है।

चम्फाई पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और संदिग्ध को चम्फाई जिले में विशेष अदालत (एनडी और पीएस अधिनियम) के समक्ष पेश किया गया। इस बीच राज्य उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने आइजोल शहर के तीन इलाकों से 985 ग्राम हेरोइन जब्त की। उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के प्रवक्ता पीटर जोहमिंगथांगा ने कहा कि आइजोल के रहने वाले तीन लोगों लालबुअत्सैही (35), लालमुआंसंगा (23) और लालसांगलियाना (43) को कथित तौर पर ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस अधिनियम , 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एनडी पीएस एक्ट) की अदालत में पेश किया गया।

Updated on:
07 Jun 2024 12:48 pm
Published on:
07 Jun 2024 12:25 pm
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