Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'शरबत जिहाद' मामले में बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगते हुए कहा कि बाबा रामदेव किसी के वश में नहीं है।
Delhi High Court on Baba Ramdev: दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) को उनके विवादास्पद ‘शरबत जिहाद’ बयान को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। रूहअफजा शरबत के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बयान समाज में नफरत फैलाने वाला है और इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की, “ऐसा लगता है कि आप किसी के नियंत्रण में नहीं हैं, बल्कि किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं।”
यह मामला तब शुरू हुआ जब बाबा रामदेव ने एक वीडियो में रूहअफजा शरबत को लेकर ‘शरबत जिहाद’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे कोर्ट ने आपत्तिजनक और समाज में वैमनस्य फैलाने वाला करार दिया। जज ने कहा, “हमें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब हमने यह वीडियो देखा।” कोर्ट ने बाबा रामदेव को आदेश दिया कि वह पांच दिन के भीतर इस वीडियो को हटाएं।
रामदेव के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वीडियो को हटा दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के बयान न केवल सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इससे पहले भी बाबा रामदेव अपने विवादास्पद बयानों के चलते सुर्खियों में रह चुके हैं।