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इनकम टैक्स ने इंडिगो पर कसा शिकंजा, लगाई 944 करोड़ की पेनल्टी

Indigo Arlines: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लगाई गई 944.20 करोड़ रुपये की पेनल्टी को देश की बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने गलत बताया है और कहा कि इस आदेश को वह कानूनी रूप से चुनौती देगी।

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Mar 30, 2025
इंडिगो फ्लाइट (ANI)

Income Tax: आयकर विभाग से देश की सबसे बड़ी इंडिगो एयरलाइन पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन ने इनकम टैक्स के नोटिस को गलत बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है वह इसके चुनौती देने के लिए कानूनी उपाय करेगी। कंपनी ने कहा कि आयकर विभाग के इस आदेश का एयरलाइन के संचालन, वित्तीय और उसकी अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी का मानना है कि यह आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। साथ ही इंडिगो ने इस आदेश को गलत बताया।

वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही है इंडिगो

यह पेनल्टी ऐसे समय में लगाई गई है जब इंडिगो पहले से ही वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में इंडिगो के शुद्ध लाभ में 18.6 प्रतिशत की गिरावट आइ है। इस दौरान एयरलाइन की आय एक साल पहले के 2,998.1 करोड़ रुपये से घटकर 2,448.8 करोड़ रुपये रह गई थी।

कंपनी ने आयकर ​के नोटिस को बताया गलत

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, आयकर विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 143(3) के तहत आकलन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि वह निर्णय लंबित है।

एयरलाइन ने कहा-आदेश को कानूनी रूप से देंगे चुनौती

इसके अलावा, इंडिगो ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि यह निर्णय त्रुटिपूर्ण है और इसमें कानूनी योग्यता का अभाव है। एयरलाइन ने न्यायिक प्रक्रिया में अपने विश्वास पर जोर देते हुए उचित कानून के माध्यम से आदेश को चुनौती देने का इरादा जताया है।

Published on:
30 Mar 2025 06:09 pm
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