Income Tax Return 2024: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर (आयकर रिटर्न) दाखिल करने की अंतिम तिथि बुधवार, 31 जुलाई, 2024 है। चलिए जानते हैं कि आखिर घर बैठे कैसे आईटीआर (आयकर रिटर्न) भर सकते हैं।
Income Tax Return 2024: भारत में अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना सिर्फ़ एक कानूनी आवश्यकता से कहीं ज़्यादा है; यह करदाता और पूरे देश के लिए कई तरह के फ़ायदे प्रदान करता है। अपने कर दायित्वों को पूरा करना सुनिश्चित करता है कि आप सरकार के वित्त और राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे इससे कहीं ज़्यादा हैं। अगर आपने ज़्यादा कर चुकाया है तो अपना ITR दाखिल करने से टैक्स रिफंड का दावा करने का रास्ता खुल जाता है। यह आय का एक मूल्यवान प्रमाण भी है, जो ऋण प्राप्त करने, वीज़ा के लिए आवेदन करने या सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए ज़रूरी हो सकता है।
ऑनलाइन भरें आईटीआर:
1. इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आप को आयकर विभाग की आधिकारिक इनकम टैक्स इ-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा। लॉगइन के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला - असेसमेंट ईयर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद आपको अगर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन चुनें। अगर आपको साल 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करना है तो असेसमेंट ईयर का आप्शन चुनें।
3. इसके बाद आपको Individual, HUF या अन्य का विकल्प दिया जाएगा, इसमें आपको Individual सेलेक्ट करना है।
4. अगले स्टेप में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का चुनाव करना पड़ेगा। बता दें कि आईटीआर फॉर्म 1 से 4 तक Individual, HUF के लिए होते हैं। आपको जिस फॉर्म की जरूरत हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
5.इसके बाद आपको कई तरह के विकल्प मिलेंगे। इसमें बेसिक छूट, टैक्सेबल इनकम के जानकारी को भरनी होगी और आगे बॉक्स में टिक का निशान लगाना होगा।
6. इसके बाद पहली दी गई जानकारी को अपडेट करना होगा, इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, जन्मतिथि जैसी निजी जानकारी होंगी।
7. आगे आपको अपनी कमाई, कर और कटौती के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी।
8. इसके बाद आपका आईटीआर कंफर्म होगा। आप उसका प्रिंटआउट निकलवा लिजिए। एक हार्डकॉपी आप अपने पास रखिए और एक कॉपी वेरिफिकेशन के लिए आयकर विभाग को भेजें। अगर आपका कोई टैक्स बचता है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा।
9. फॉम सबमिट करने के बाद, ई-वेरिफिकेशन करना ना भूलें।
2. इसे प्रिंट करके भरें और आयकर विभाग के कार्यालय में जमा करें।
3. जमा करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी जो आपको सुरक्षित रखनी होगी।
ई-वेरिफिकेशन के बिना, आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस अधूरा माना जाता है। इसे ऑनलाइन OTP या आधार आधारित ई-वेरिफिकेशन से पूरा किया जा सकता है।
1.पैन कार्ड और आधार कार्ड।
2. बैंक स्टेटमेंट और पासबुक।
3. फॉर्म 16 (यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो नियोक्ता द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों को जारी किया जाता है। यह फॉर्म आयकर अधिनियम के तहत एक प्रमाण पत्र है जो यह बताता है कि वेतनभोगी व्यक्ति की आय से कितना टैक्स काटा गया है और इसे सरकार को जमा किया गया है।)।
4.निवेश के प्रमाण पत्र (एलआईसी, पीपीएफ आदि)।
5.प्रॉपर्टी की जानकारी (यदि कोई है)।
6.कैपिटल गेन की जानकारी (यदि शेयर या संपत्ति बेची है)।