Mumbai: जेट एयरवेज के संस्थापक और देश के दिग्गज उद्योगपति नरेश गोयल को सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
जेट एयरवेज के संस्थापक और देश के दिग्गज उद्योगपति नरेश गोयल को सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और केनरा बैंक द्वारा कर्ज के रूप में जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये में धांधली करने के आरोप में गोयल को सितंबर, 2023 में गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने पर गोयल की पत्नी अनीता गोयल को नवंबर, 2023 में गिरफ्तार किया गया था। तब से दोनों जेल में बंद हैं।
कैंसर से जूझ रहे हैं पति पत्नी
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नरेश गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले मेडिकल आधार पर जमानत देने के अनुरोध के साथ हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह और उनकी पत्नी, दोनों ही अंतिम चरण में पहुंच चुके कैंसर से जूझ रहे हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 3 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गोयल के जमानत का ED ने किया विरोध
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गोयल की मेडिकल के आधार पर मांगी गई अंतरिम जमानत का विरोध किया था। साथ ही कहा था कि प्राइवेट अस्पताल में उनका रहना एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।