सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
NEET-UG Exam 2024 में हुई धांधली को लेकर मचे बवाल के बीच UGC NET की परिक्षा रद्द कर दी गई है। इसी बीच आज NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। परीक्षा की सत्यनिष्ठा पर चिंताओं ने नए कानूनी कदम उठाने को प्रेरित किया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की, "अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत लापरवाही है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। इन सभी मामलों को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।"
शिक्षा मंत्रालय ने पटना में आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अनुग्रह अंकों के आवंटन के बारे में चिंताओं को पूरी तरह से दूर कर दिया गया है।
छात्रों ने कथित प्रश्नपत्र लीक, प्रतिपूरक अंक देने और परीक्षा के प्रश्नों में विसंगतियों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई, 2024 को नई याचिकाएँ प्राप्त करने पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। इन याचिकाओं पर मौजूदा याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
कई याचिकाएँ NEET-UG 2024 के परिणामों को रद्द करने और 5 मई की परीक्षा के दौरान कदाचार के कारण नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग करती हैं। एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह परीक्षा में व्यवधान के कारण "ग्रेस मार्क्स" प्राप्त करने वाले 1,563 अभ्यर्थियों के स्कोरकार्ड को अमान्य कर देगा, तथा उन्हें पुनः परीक्षा देने की अनुमति देगा।