विशेष परिस्थितियों में उक्त पेड़ों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की अनुमति लेना जरूरी है। इस प्रयोजन के लिए वन विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
पंजाब में नवांशहर के जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। रंधावा ने आदेश जारी कर कहा है कि यदि विशेष परिस्थितियों में उक्त पेड़ों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की अनुमति लेना जरूरी है। इस प्रयोजन के लिए वन विभाग द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा-4 और 5 के तहत बंद क्षेत्र में परमिट जारी करने के लिए अपनायी जाती है। इसके अलावा रंधावा ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में शादी के दिन, नये साल के दिन या किसी भी शुभ अवसर पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश दो जुलाई, 2024 तक लागू रहेंगे।