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ओडिशा में क्रॉस-वोटिंग विवाद में 8 विधायकों को मिली राहत, स्पीकर ने खारिज की BJD की अयोग्यता याचिका

Odisha Cross Voting Controversy: ओडिशा विधानसभा की स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने BJD की अयोग्यता याचिका खारिज कर दी, जिससे क्रॉस वोटिंग के आरोपों में घिरे आठ विधायकों को राहत मिली है।
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Updated: 22 Jun 2026, 12:31 PM IST
Odisha Speaker rejects BJD plea
ओडिशा विधानसभा स्पीकर ने BJD की याचिका खारिज की (X)

BJD Disqualification Petition Rejected: ओडिशा विधानसभा की स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने बीजू जनता दल (BJD) की उस अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित क्रॉस वोटिंग के आरोप में अपने ही आठ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इस फैसले के बाद सभी आठ विधायकों को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है।

स्पीकर ने याचिका को किया निरस्त

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विधानसभा स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने मामले की सुनवाई के बाद BJD की अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया। स्पीकर के इस निर्णय के साथ ही क्रॉस वोटिंग के आरोपों में घिरे आठों विधायकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की प्रक्रिया पर विराम लग गया है।

क्या था पूरा मामला?

यह विवाद राज्यसभा चुनाव के दौरान सामने आया था, जब BJD ने अपने ही आठ विधायकों पर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगाया था। पार्टी का दावा था कि इन विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी।

विधायकों के खिलाफ दायर की गई थी अयोग्यता याचिका

इसके बाद BJD ने विधानसभा स्पीकर के समक्ष इन सभी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिका दायर की थी, ताकि उन्हें दल-बदल या अनुशासनहीनता के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सके।

राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा

स्पीकर के इस फैसले को ओडिशा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद सामने आए क्रॉस वोटिंग विवाद के बीच यह निर्णय सत्ताधारी और विपक्षी दोनों खेमों में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, इस फैसले पर बीजू जनता दल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है।

कौन थे 8 विधायक?

क्रॉस वोटिंग के आरोप में 8 विधायकों के नाम सामने आए थे, जिन पर पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर मतदान करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में जिन विधायकों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं, उनमें देबी रंजन त्रिपाठी, सौविक बिस्वाल, रमाकांत भोई, नबा किशोर मल्लिक, सुभासिनी जेना, चक्रमाणि कन्हारा, अरबिंद महापात्रा और सनातन महाकुड शामिल हैं। इन नामों के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा और हलचल देखने को मिली थी।

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22 Jun 2026, 12:31 PM IST
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