Fuel Ban in Delhi: इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों की उम्र का पता लगाएंगे। पेट्रोल पंपों को साफ तौर पर साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
Fuel Ban in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली और इसके आसपास के पांच प्रमुख एनसीआर जिलों-गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और सोनीपत में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय CAQM की बैठक में लिया गया, जिसमें पहले 1 जुलाई से लागू होने वाले इस नियम को तकनीकी और जनता के विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया था।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर कहा था कि बिना पूरे एनसीआर में एकरूपता के यह नियम प्रभावी नहीं होगा। अब 1 नवंबर से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के प्रमुख जिलों में भी इसे लागू करने की योजना है।
इस नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों की उम्र का पता लगाएंगे। पेट्रोल पंपों को साफ तौर पर साइनेज लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें लिखा होगा 1 नवंबर से 15 साल पुराने पेट्रोल/CNG और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। साथ ही, पेट्रोल पंप कर्मचारियों को इस नियम के अनुपालन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
बता दें कि CAQM ने दिल्ली सरकार की मांग पर पुरानी गाड़ी में पेट्रोल-डीजल न देने के नियम को राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया है। CAQM की बैठक में तय हुआ कि 1 नवंबर 2025 तक दिल्ली सरकार ANPR कैमरे में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर कर देगी।
इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में ओवरएज वाहनों के लिए समान नियम बनाने की मांग करेगी। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता का यह बयान उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से लिखे गए पत्र के बाद आई थी। वीके सक्सेना ने अपने पत्र में कहा था कि यह सोचना अतार्किक है कि 10 साल पुराना डीजल वाहन दिल्ली में अपनी जीवन अवधि पूरी कर चुका है।