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Holiday: 5 फरवरी को दिल्ली ही नहीं पड़ोसी राज्यों में भी अवकाश घोषित! जानें वजह

Public Holiday: 5 फरवरी को सरकारी और निजी कार्यालयों के बंद रहने की घोषणा की गई है।

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Feb 03, 2025

Public Holiday: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान होने जा रहे हैं, और इस महत्वपूर्ण दिन को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, और इसे देखते हुए सरकारी और निजी कार्यालयों के बंद रहने की घोषणा की गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 5 फरवरी को सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य संबंधित दफ्तरों में अवकाश रहेगा। इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर देना है, ताकि वे चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

स्कूल-कॉलेज बंद करने के निर्देश

चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए, अक्सर शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखने की परंपरा रही है, क्योंकि मतदान के दौरान कई स्कूलों और कॉलेजों को मतदान केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस दृष्टि से, 5 फरवरी को जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्कूल सेक्शन भी पूरी तरह से बंद रहेगा, ताकि चुनाव की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। इसके अलावा, चुनावी तैयारियों के लिए मतदान से एक दिन पहले भी कई बार अवकाश घोषित किया जाता है, ताकि प्रशासन चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे सके।

मिलेगी पेड लीव

दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार ने भी अपने-अपने विभागों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की हैं। श्रम आयुक्त, दिल्ली सरकार द्वारा 14 जनवरी 2025 को और सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा 30 जनवरी 2025 को जारी किए गए नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दिन दिल्ली के विभिन्न प्रतिष्ठानों, कारखानों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को सवेतन अवकाश मिलेगा। इसी तरह, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिल्ली के मतदाताओं के लिए सवेतन अवकाश का ऐलान किया है, ताकि वे मतदान में हिस्सा ले सकें और अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।

हरियाणा में भी सवैतनिक अवकाश की घोषित!

हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं और चुनाव में अपना वोट डालना चाहते हैं। हरियाणा सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के मतदाता अपने मतदान अधिकार का पूरा इस्तेमाल कर सकें, बिना किसी कार्यभार के दबाव के।

Updated on:
04 Feb 2025 12:30 pm
Published on:
03 Feb 2025 10:13 am
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