Pension Rights: बेटा एयरफोर्स में था और उसकी मौत 2008 में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। एयरफोर्स का दावा है कि उसने आत्महत्या की लेकिन सौतेली मां का कुछ और ही कहना है। वह बीते 17 साल से फैमिली पेंशन पाने की लड़ाई लड़ रही हैं।
Pension: केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि भारतीय वायु सेना (IAF) के नियमों के तहत सौतेली मां को पारिवारिक पेंशन (Family Pension)के लिए विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कानूनी और रिश्तेदारी दोनों ही दृष्टि से प्राकृतिक मां से अलग है।
केंद्र सरकार ने सौतेली मां जयश्री वाई. जोगी द्वारा दायर याचिका पर जवाब देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में ये दलीलें दीं। जयश्री ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal) के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें विशेष पारिवारिक पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था।
जोगी की ओर से शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि उनका दिवंगत बेटा एक सक्रिय वायुसैनिक था और 28 अप्रैल, 2008 को रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत उस वक्त हो गई जब वह वायुसेना के मेस में खाना खा रहा था। वायुसेना का दावा है कि उसकी मौत आत्महत्या से हुई थी। जोगी ने अपने सौतेले बेटे की जैविक माँ के निधन के बाद उसका पालन-पोषण किया था और इसीलिए वह वायुसेना से पारिवारिक पेंशन की मांग कर रही थीं।
Stepmother can’t get family pension: “माँ” शब्द की व्याख्या के संबंध में भरण-पोषण और कल्याण लाभों पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए, केंद्र ने अपने तर्कों में कहा कि सौतेली माँ को प्राकृतिक या जैविक माँ नहीं माना जा सकता है और इसलिए वह पेंशन लाभ की हकदार नहीं है।
केंद्र ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की तीन सदस्यीय पीठ को बताया, "यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है , हालाँकि पेंशन कोई उपहार नहीं है और इसे अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अधिकार न तो पूर्ण है और न ही बिना शर्त। पेंशन लाभ चाहने वाले व्यक्ति को लागू वैधानिक प्रावधानों या नियमों के तहत स्पष्ट अधिकार स्थापित करना होगा।"
इससे पहले अदालत ने केंद्र के वकील से सौतेली मां के पेंशन या किसी भी लाभकारी दावे को शामिल करने के लिए लचीला रुख अपनाने पर विचार करने को कहा था।
बेटा सरकारी नौकरी में हो और अविवाहित हो और यदि उसकी मौत हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन किसे मिलेगी? यदि मां या पिता बेटे पर पूरी तरह से आश्रित हो या उनकी आय प्रति महीना 2250 रुपये से कम आय हो तो पारिवारिक पेंशन उसके माता-पिता को मिलेगी।