जैसलमेर शहर सीमा में प्रवेश करने पर आगामी 1 फरवरी से यात्रीकर पर्यटक कर देना होगा। इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि जोधपुर व बाड़मेर मार्ग से जैसलमेर में प्रवेश करने पर यात्रीकर व्यवस्था धरातल पर लागू करने में कुछ दिन लगेंगे।
जैसलमेर शहर सीमा में प्रवेश करने पर आगामी 1 फरवरी से यात्रीकर पर्यटक कर देना होगा। इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि जोधपुर व बाड़मेर मार्ग से जैसलमेर में प्रवेश करने पर यात्रीकर व्यवस्था धरातल पर लागू करने में कुछ दिन लगेंगे। ऐसा आवश्यक तैयारियों को लेकर लगने वाले समय के कारण होगा। नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान की ओर से गत 28 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी गई।
इसके तहत बताया गया कि गत 15 दिसम्बर को नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर शहर में आने वाले पर्यटक वाहनों पर यात्रीकर-पर्यटक कर वसूल करने के लिए नगरपरिषद जैसलमेर की बैठक में निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में नगरपरिषद की निर्धारित कमेटी की ओर से लिए गए निर्णय एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति 12 जनवरी के अनुसार पर्यटक वाहनों पर यात्रीकर-पर्यटक कर वसूल किया जाएगा।
यात्री कर/पर्यटक कर के लिए निर्धारित व्यवस्था में 35 सीटर बस पर 200, 25 सीटर बस पर 150, 5 सीटर से बड़ी कार पर 100, लोकल टैक्सी पासिंग जो पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग हो और अन्य समस्त प्रकार की कारों पर 50 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ सभी प्रकार के केंद्र व राज्य सरकार के राजकीय वाहनों, एम्बुलेंस एवं टैक्सी वाहनों को छोडकऱ स्थानीय निजी वाहनों को कर से छूट प्रदान की गई है।