कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (केइआरसी) की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। एक सितंबर से इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इसलिए, घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, अपार्टमेंट और अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित 30 दिनों के भीतर अपने बिलों का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
-नए नियम कल से लागू
बेंगलूरु. समय रहते बिजली बिल का भुगतान नहीं करना अब भारी पड़ेगा। 30 दिनों के भीतर बिजली शुल्क का भुगतान करने में विफल रहते हैं या आवश्यक अतिरिक्त सुरक्षा राशि जमा नहीं करते हैं, तो बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी। यह नई व्यवस्था एक सितंबर से लागू हो जाएगी। बेंगलूरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (बेसकॉम) ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।
केइआरसी की सिफारिशों के आधार पर निर्णय
अधिकारियों के अनुसार कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (केइआरसी) की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। एक सितंबर से इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इसलिए, घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, अपार्टमेंट और अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित 30 दिनों के भीतर अपने बिलों का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। 30 दिनों के भीतर बिल का भुगतान न करने पर मीटर रीडिंग के दिन कनेक्शन काट दिया जाएगा। पुरानी व्यवस्था में हर महीने के पहले 15 दिनों में कनेक्शन काटे जाते थे।
मीटर रीडर्स के साथ पहुंचेंगे लाइनमैन भी
बेसकॉम के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक सितंबर से लाइनमैन मीटर रीडर्स के साथ पहले दौरे में ही जाएंगे और बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं की बिजली तुरंत काट देंगे। बेसकॉम सभी उपभोक्ताओं से किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय पर अपने बिलों का भुगतान करने का आग्रह करता है। बिना ब्याज के बिजली बिल भुगतान के लिए नियत तिथि तक 15 दिन की अवधि प्रदान की जाती है।
देय तिथि के बाद ब्याज सहित भुगतान के लिए अतिरिक्त 15 दिन की छूट अवधि उपलब्ध है। हालांकि, अगर बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अगले मीटर रीडिंग के दिन बिजली काट दी जाएगी। अगर अतिरिक्त सुरक्षा जमा सहित बकाया राशि 100 रुपए से अधिक है, तो कनेक्शन काट दिया जाएगा।
ऐसे मामलों में दिखाएं भुगतान रसीद
ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करते समय भुगतान तुरंत बेसकॉम सिस्टम में दिखाई नहीं देता है। ऐसे मामलों में, उपभोक्ताओं को कनेक्शन कटने से बचने के लिए बेसकॉम कर्मचारियों को अपनी भुगतान रसीद प्रस्तुत करनी होगी।