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Scholarship: छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित, इस तारीख तक कर सकते है लॉगिन

Scholarship: छात्रवृत्ति के लिए छात्र लॉगिन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संशोधन एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 15 सितबर 2025 रखी गई है।

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Aug 21, 2025
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित (photo Patrika)

Scholarship: वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियमित अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के आवेदन केन्द्रीय छात्रवृत्ति अंतर्गत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 वीं, 10 वीं एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं और टॉप क्लास हायर एजुकेशन छात्रवृत्ति जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्नातक, पीएचडी के नियमित छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए 40 प्रतिशत या उससे अधिक के दिव्यांगजन एवं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हितग्राही पात्र होंगे। साथ ही गत परीक्षा उत्तीर्ण हो, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पालक, अभिभावक का वार्षिक आय 2 लाख रुपए एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पालक, अभिभावक का वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए होना चाहिए। उप संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिए छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन प्रविष्टि वेबसाइट पर किया जाना है।

प्री.मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और टॉप क्लास हायर एजुकेशन केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियां निर्धारित की गई हैं। इसमें प्री-मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति के लिए छात्र लॉगिन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संशोधन एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 15 सितबर 2025 रखी गई है। संस्थान स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया 15 सितबर 2025 तक पूर्ण की जाएगी तथा डीएनओ, एसएनओ, एमएनओ स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 30 सितबर 2025 निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक केन्द्रीय छात्रवृत्ति तथा टॉप क्लास हायर एजुकेशन छात्रवृत्ति के लिए छात्र लॉगिन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों का संशोधन एवं सत्यापन 15 नवबर 2025 तक किया जा सकेगा। संस्थान स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि भी 15 नवबर 2025 निर्धारित की गई है।

जबकि डीएनओ, एसएनओ, एमएनओ स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया 30 नवबर 2025 तक पूर्ण की जाएगी। उक्त निर्धारितकी गई तिथि में ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद प्रिन्ट निकालकर पूर्व प्रधान पाठक और प्राचार्य के अनुशंसा सहित दिव्यांगजनों का आवेदन पूर्ण कराना भी अनिवार्य होगा।

Updated on:
21 Aug 2025 01:28 pm
Published on:
21 Aug 2025 01:27 pm
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