Highlights: -गौतमबुद्ध नगर की तीनों प्राधिकरणों ने लिया फैसला -जनपद में 40 प्रतिशत कूड़े पॉलीथिन व प्लास्टिक -इस्तेमाल पर रोक के लिए लिया गया सख्त फैसला
नोएडा। केंद्र सरकार द्वारा पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से बैन लगाया हुआ है। बावजूद इसके लगातार इसका उपयोग देखने को मिल रहा है। जिसके मद्देनजर इस पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस कड़ी में अब गौतमबुद्ध नगर में प्लास्टिक बैग और पॉलीथिन का उपयोग करने वालों की खैर नहीं होगी। कारण, जनपद की तीनों प्राधिकरणों ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का प्लान बना लिया है।
दरअसल, अब अगर कोई प्लास्टिक बैग या पॉलीथिन का इस्तेमाल करता पकड़ा जाता है तो उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अब वजन के हिसाब से भी जुर्माना भरना पड़ेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण ने नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत लोगों पर 100 ग्राम पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस तरह से प्राधिकरण प्लास्टिक बैग या पॉलीथिन इस्तेमाल करने वालों से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल सकेगी।
अधिकारियों के मुताबिक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रोजाना निकलने वाले सैकड़ों मीट्रिक टन कूड़े में 40 प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक व पॉलीबैग होता है। जिसका निस्तारण करना बहुत ही कठिन है। इसका उपयोग करने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। 100 ग्राम तक प्लास्टिक और पॉलीबैग मिलने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 5 किलोग्राम पर 10 हजार रुपये और इससे अधिक मात्रा में प्लास्टिक मिलने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।