नोएडा

हेलमेट या सीट बेल्ट ही नहीं, इन वजहों से भी हो सकता है आपका चालान

सीट बेल्ट और हेलमेट न लगाने के अलावा भी कई वजहों से आपका चालान हो सकता है।
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Mar 18, 2018
traffic rule

नोएडा। सड़क पर वाहन चलाते हुए आपके कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटी हैं जो कि आपकी और दूसरे की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इनकी जानकारी होती है। जिसके चलते कई बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए आज पत्रिका डॉटकॉम ट्रैफिक से जुड़े कुछ ऐसे नियम बता रहा है जिनकी जानकारी शायद ही आपको होगी।

इन वजहों से हो सकता है चालान

यूं तो ज्यादातर लोगों को पता ही होता है कि सीट बेल्ट, हेलमेट न लगाने व लाल बत्ती तोड़ने पर चालान होता है। लेकिन क्या यह पता है कि अगर आप चप्पल में ड्राइविंग कर रहे हैं तो ट्रैफिक कर्मी आरपका चालान कर सकता है। जी हां, यदि आप चप्पल पहनकर बाईक या कार चला रहे हैं तो भी आपका चालान हो सकता है। इसके अलावा लाल बत्ती क्रॉस करने पर, नशीले पदार्थ का सेवन कर गाड़ी चलाने पर, भारी वाहन पकड़कर साइकिल चलाने पर, वाहन में इंडिकेटर न होनेपर, वन-वे नियम का पालन न करने पर, यातायात चिन्हों का पालन न करने पर, खतरनाक दिशा में गाड़ी खड़ी करने पर, बिना संकेत दिए वाहन को मोड़ना पर, कार के बोनट पर बैठकर यात्रा करना पर, नंबर प्लेट सही न होना पर, विपरित दिशा में वाहन ले जाना पर, वाहन लिमिट स्पीड में न चलाने पर भी आपका चालान हो सकता है। इसके साथ ही आपात सेवा वाहनों को रास्ता नहीं देने वाले ड्राइवरों पर भी जुर्माना लगाने और दंड देने का प्रावधान है।

इतना होगा जुर्माना

1. हिट एंड रन केस में 25 हजार से लेकर 2 लाख रूपये तक का जुर्माना व सड़क दुर्घटना में मौत होने पर 10 लाख रुपये तक का मुआवजा व सजा हो सकती है।

2. बालिग द्वारा सड़क हादसा होने पर उसे अभिभावक/वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और जेजे एक्ट के तहत संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा।

3. हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना 1000 रूपए लगेगा, साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

4. शराब पीकर गाड़ी चलाने की स्थिति में 10,000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।

5. बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माने लगाया जा सकता है।

6. बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा।

7. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा।

8. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 500 रूपये का जुर्माना लगेगा।

9. तय रफ्तार से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर 2 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा।

10. खतरनाक ड्राइविंग पर 5 हाजर रुपये का जुर्माना लगेगा।

11. दुपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी बैठाने पर 2 हजार रूपये का जुर्माना लगेगा।

ड्राइविंग करते समय इन कागजों रखें साथ

ड्राइविंग करते वक्त आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), व्हीकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट व वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस और वैलिड पल्यूशन सर्टिफिकेट ओरिजनल होने चाहिए, जबकि आरसी और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी भी आप अपने पास रख सकते हैं।

इन मामलों में होगा लाइसेंस जब्त

ट्रैफिककर्मी रेड लाइट जंप करने, सामान की ओवरलोडिंग, बोझा ढोने वाले वाहनों में सवारी लेकर चलना, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाने, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करने व ओवर स्पीडिंग करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर सकते हैं।

चालान 3 तरह के होते हैं :

ऑन द स्पॉट चालान- इस तरह के चालान तब काटे जाते हैं, जब कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ रहा हो और पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लें है व उसे चालान थमाकर वहीं जुर्माना वसूल लें। यदि तुरंत कोई जुर्माना नहीं भरना चाहे तो पुलिस उसका डीएल जमा कराकर चालान दे देती है। इस चालान को बाद में जमा कराया जा सकता है।

नोटिस चालान- अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़कर भाग जाता है तो पुलिस उसका नंबर नोट करके उसके घर चालान भिज देती है। इस चालान का जुर्माना भरने के लिए आरोपी को 1 महीने का समय दिया जाता है। अगर वह तय समय पर जुर्माना नहीं भरता तो चालान को कोर्ट में भेज दिया जाता है।

कोर्ट के चालान- आमतौर पर कोर्ट के चालान कानून तोड़ने की ऐसी गंभीर घटनाओं में दिए जाते हैं, जिनमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान होता है। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाना भी शामिल है।

एसपी ट्रैफिक अनिल कुमार झा ने बताया कि ट्रैफिक के कई ऐसे नियम और कानून है जिन्हें आज भी लोग नहीं जानते। लेकिन उन्हें यह पता होने चाहिए ताकि वह नियमों के उल्लंघन से बच सकें। यह सभी नियम व कानून ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद हैं वहां से लोग इनकी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही समय-समय पर ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं।

Updated on:
18 Mar 2018 02:29 pm
Published on:
18 Mar 2018 01:02 pm