परिवहन विभाग से स्कूल बसों का संचालन करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी।
रायपुर . परिवहन विभाग से स्कूल बसों का संचालन करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना एनओसी वाहनों का संचालन करते हुए पकड़े जाने पर उनका परमिट रदद कर दिया जाएगा। यह सारी कवायद स्कूल संचालक और वाहन मालिकों को नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले करनी पड़ेगी।
जांच के दौरान पकड़े जाने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को इसका निर्देश दिया है। उन्हें वाहनों की पूरी जानकारी जुटाने के लिए बैठक का आयोजन करने की हिदायत दी गई है। साथ ही इसका डाटा तैयार करने कहा गया है। लगातार अवैध रुप से जर्जर वाहनों का संचालन करने की शिकायत के बाद इसका निर्णय लिया गया है।
स्कूली वाहनों की जांच करने के लिए शीघ्र ही अभियान चलाया जाएगा। पुलिस और परिवहन विभाग के अफसर इसकी तैयारियों में जुटे हुए है। बताया जाता है कि स्कूल बसों की वास्तविक संख्या का गणना करने और टैक्स चोरी करने वाली वाहनों को चिन्हाकित करने के लिए इसकी योजना बनाई है। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 2000 रजिस्टर्ड स्कूल बसों का संचालन किया जाता है। लेकिन, इससे कहीं अधिक अवैध रूप से चल रही है।
स्कूल संचालकों द्वारा अनफिट बसों का संचालन किया जा रहा है। फिटनेस जांच के दौरान ही इसकी वास्तविकता सामने आती है। गौरतलब है कि 2017 में पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रुप से शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान करीब 250 छोटी-बड़ी वाहनों की जांच की गई थी। इसमें से 55 बस में गड़बड़ी मिली थी।
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अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, ओपी पालने बताया कि बिना अनुमति के स्कूल बसों का संचालन करने पर कार्रवाई होगी। सुरक्षा को देखते हुए सभी आरटीओ को इसकी जानकारी जुटाने कहा गया है।