CG News: प्रदेश के 50 हजार से अधिक लोगों को अब उनका हक मिलने वाला है। दरअसल एनआरडीए की जमीनों को फ्री होल्ड करने पर बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है…
CG News: राज्य सरकार ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) की जमीनों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का फैसला लिया है। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है। ( CG News ) इस अधिसूचना के बाद एनआरडीए से जमीन लेने वाले प्रदेश के 50 हजार से अधिक लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। इससे पहले हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन, मकानों पर लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का नियम था, लेकिन नवा रायपुर विशेष क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं था।
जारी अधिसूचना के मुताबिक, एनआरडीए की व्यावसायिक जमीनों को फ्री होल्ड करने के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। उदाहरण के तौर पर 1500 वर्गफीट जमीन पर भू-भाटक वार्षिक 10 हजार होने पर 15 वर्ष का भू-भाटक यानीकि 1.50 लाख रुपए जमा किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल सम्पत्ति का व्ययन नियम)-2008 में संशोधन किया गया है।
आरडीए, एनआरडीए और हाउसिंग बोर्ड की कई परियोजनाएं कृषि भूमि पर निर्मित हुई हैं। ऐसे में राजस्व विभाग के रेकॉर्ड को दुरुस्त कराने में लेटलतीफी की वजह से फ्री होल्ड की प्रक्रिया अटकी थी। लीज होल्ड की प्रक्रिया में भू-स्वामी को हर वर्ष लीज रेंट जमा करना होता है, लेकिन फ्री होल्ड में एकमुश्त राशि जमा करने के बाद उन्हें मालिकाना हक मिलेगा।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के उप सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज ने कहा कि नवा रायपुर में एनआरडीए की जमीनों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। 15 वर्ष का भू-भाटक जमाकर भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर सकेंगे।