
रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उन करोड़पति उम्मीदवारों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं जिन्होंने पैन नंबर और अपनी आय की जानकारी नहीं दी है। आयकर विभाग चुनाव परिणाम की घोषणा होते ही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उन्हें नोटिस देकर पूछताछ करेगा। विभागीय अधिकारी टैक्स जमा नहीं करने वाले उम्मीदवारों की वार्षिक आय और इसके स्रोत की जानकारी जुटा रहे हैं।
बताया जाता है कि आयकर विवरणी नहीं देने वाले उम्मीदवारों का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा जमा कराए गए रिटर्न की जांच करने पुराने रेकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इसकी गणना करने के बाद बकाया टैक्स की वसूली की जाएगी। बता दें कि इस चुनाव में 281 उम्मीदवार करोड़पति थे। इनमें से 275 ने अपना पैन नंबर और 66 ने अपनी आय की जानकारी नामांकन-पत्र के दौरान जमा किए गए शपथपत्र में नहीं दी है।
इतने उम्मीदवार करोड़पति
विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 18 सीटों में कांग्रेस के 13, भाजपा 13, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 4, शिवसेना 2, बसपा 1, अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का 1 और 8 निर्दलीय उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसी तरह दूसरे चरण की 72 सीटों में कांग्रेस के 53, भाजपा 61, जनता कांग्रेस छत्तीसढ़ 35, आम आदमी पार्टी 13, बसपा 12, अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के 3 और 42 निर्दलीय उम्मीदवार करोड़पति हैं।
यह है नियम
आयकर सलाहकार एवं चार्टड अकाउंटेंट ललित जैन ने बताया कि 2.50 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय पर इनकम टैक्स देना अनिवार्य है। नियमानुसार कृषि आय हाउसिंग ऋण, विभिन्न तरह की पॉलिसी, अध्ययनरत बच्चों के शुल्क के आधार पर छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त होने वाली आय पर अधिकतम 30 फीसदी टैक्स लिया जाता है। इसकी चोरी करते हुए पकड़े जाने पर 100 से 300 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है।
आय का स्रोत नहीं बताया
शपथ-पत्र में 275 उम्मीदवारों ने अपना पैन नंबर नहीं दिया। वहीं 66 प्रत्याशियों ने अपनी आय के स्रोत की जानकारी ही नहीं दी। साथ ही 35 करोड़पति उम्मीदवारों ने आयकर विवरण नामांकन के दौरान दिए गए शपथपत्र में नहीं दिया।
निर्देश पर होगी कार्रवाई
छत्तीसगढ़ प्रधान आयकर आयुक्त (अन्वेषण) आलोक जौहरी ने कहा, रिटर्न जमा नहीं वाले आयकरदाताओं की फाइलों की नियमानुसार जांच की जाती है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव लडऩे वाले ऐसे प्रत्याशियों के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।