
रायपुर. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में 10 फीसदी भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। साथ ही यह भूखंड भू-प्रीमियम दर की 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भूभाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 'औद्योगिक नीति-2019-24' में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
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बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर ओबीसी के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसका ऐलान किया था। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु ओबीसी के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भूभाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी बाद का हो, से दो वर्ष तक रहेगी। भूखंड-भूमि की मात्रा 'छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015' में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से लागू हुए समझे जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप सरकारी दफ्तरों में 5 डे वीक और सरकारी कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान बढ़ाकर 14 फीसदी किया जा चुका है।
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