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सालासार विहार पर 25 लाख का जुर्माना! RERA की अपील- ‘प्लाट खरीदने से पहले पोर्टल पर जरूर जांचें स्टेटस’

Real estate regulatory: छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी-रेरा) ने रियल एस्टेट नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरंग स्थिति 'सालासार विहार' परियोजना के प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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CG RERA

सालासार विहार पर 25 लाख का जुर्माना!

Chhattisgarh RERA: छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए सीजी-रेरा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राधिकरण ने रायपुर जिले के आरंग स्थित 'सालासार विहार' परियोजना में बिना रेरा पंजीयन के भूखंडों की अवैध बिक्री करने के मामले में प्रमोटर राजीव सोनी (पिता: के.एल. सोनी) पर 25 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। जांच में पाया गया कि बिना पंजीयन भूखंडों का विक्रय किया गया, जो अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है।

RERA penalty Chhattisgarh: बिना पंजीयन प्लॉटिंग: धारा 3 का उल्लंघन और 25 लाख की शास्ति

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उपलब्ध तथ्यों के सूक्ष्म परीक्षण में पाया गया कि सालासार विहार परियोजना के अंतर्गत भूमि का भूखंडों में विभाजन तो कर दिया गया, लेकिन रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना ही भूखंडों का विक्रय किया गया। यह कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। प्राधिकरण ने इस उल्लंघन को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का कड़ा संदेश

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित श्रेणी की सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ऐसी परियोजनाओं में पंजीयन प्राप्त किए बिना भूखंडों अथवा अन्य संपत्तियों का विज्ञापन, विपणन या विक्रय करना अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है।

इन प्रावधानों का मूल उद्देश्य संपत्ति खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति, विकास संबंधी प्रगति और अन्य आवश्यक विवरण पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराना तथा उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि बिना पंजीयन परियोजनाओं का संचालन करने वाले प्रमोटरों के विरुद्ध भविष्य में भी कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

भूखंड खरीदने से पहले रेरा पंजीयन जांचने की अपील

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने आम नागरिकों एवं संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी आवासीय अथवा भूखंड परियोजना में निवेश करने से पहले संबंधित परियोजना की रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें। खरीदार को परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में संभावित विवादों एवं आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन छत्तीसगढ़ रेरा की आधिकारिक वेबसाइट rera.cgstate.gov.in पर जाकर किसी भी परियोजना के पंजीयन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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