
Chhattisgarh Teacher Transfer: छत्तीसगढ़ में शिक्षक-कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, स्थानांतरित शिक्षक और कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करना होगा। इसके साथ ही सभी संभागों के संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को ट्रांसफर से जुड़ी जानकारी तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि स्थानांतरण संबंधी रिकॉर्ड हर सप्ताह अपडेट रखा जाए। इसके अलावा, कार्यमुक्त कर्मचारियों का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एलपीसी) ऑनलाइन नई संस्था के डीडीओ को तुरंत भेजना अनिवार्य होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागों के संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्थानांतरण से जुड़े मामलों की जानकारी तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। इसके अलावा, स्थानांतरण से संबंधित जानकारी को हर सप्ताह अपडेट करके रखने के लिए भी कहा गया है, ताकि विभाग के पास सभी मामलों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहे।
संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। संबंधित संस्थाओं और कार्यालयों में पदस्थ जिन शिक्षक-कर्मचारियों का तबादला किया गया है, उन्हें बिना देरी किए कार्यमुक्त किया जाए। आदेश का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को समय पर पूरा करना और प्रशासनिक स्तर पर होने वाली देरी को रोकना है।
आदेश में कार्यमुक्ति के साथ वेतन संबंधी प्रक्रिया पूरी करने पर भी जोर दिया गया है। निर्देश के अनुसार, स्थानांतरित शिक्षक-कर्मचारियों का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एलपीसी) ऑनलाइन माध्यम से तत्काल नई संस्था के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को भेजना होगा। इससे नई संस्था में वेतन संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
लोक शिक्षण संचालनालय ने संबंधित अधिकारियों को स्थानांतरण से जुड़े सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अब संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने, रिकॉर्ड अपडेट रखने और स्थानांतरित शिक्षक-कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा।