GST Return: निर्धारित समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने पर 200 रुपए रोजाना देना पड़ेगा। यदि वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम लेकिन, 5 करोड़ से अधिक होने पर पेनाल्टी 100 रुपए रोजाना और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 50 प्रतिदिन पेनाल्टी लग सकती है।
GST Return: गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) रिटर्न फाइल 31 दिसंबर 2024 तक नहीं करने पर रोजाना 200 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मासिक एवं त्रैमासिक के अलावा प्रतिवर्ष जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं करने पर की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।
नियमानुसार निर्धारित समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने पर 200 रुपए रोजाना देना पड़ेगा। यदि वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम लेकिन, 5 करोड़ से अधिक होने पर पेनाल्टी 100 रुपए रोजाना और टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 50 प्रतिदिन पेनाल्टी लग सकती है। इससे ज्यादा होने पर 200 रुपए रोजाना और कुल टर्नओवर का .4 फीसदी पेनाल्टी देना पडे़गा। आयकर बार के पूर्व अध्यक्ष एवं सीए चेतन तारवानी ने बताया कि प्रत्येक कारोबारी अपने एकांउट चेक कर कंफर्म कर लें कि उनका एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं। साथ ही समय पर रिटर्न फाइल करने का प्रयास करें।
आयकरदाता 5000 रुपए लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। समय के बाद विंडो के बंद होने पर रिटर्न दाखिल करने का मौका नहीं मिलेगा। इनकी आय 5 लाख रु. तक है वह 1000 रुपए और 5 लाख से अधिक होने पर 5000 रुपए पेनाल्टी से साथ रिटर्न जमा कर सकते है। इसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा।
प्रदेश में 1 लाख 80 हजार से ज्यादा कारोबारी जीएसटी रिटर्न जमा करते है। इसमें स्टेट जीएसटी में 1 लाख और सेंट्रल जीएसटी में 80 हजार से ज्यादा कारोबारी पंजीकृत है। इसमें से अब तक करीब 70000 कारोबारियों द्वारा जीएसटी रिटर्न जमा नहीं करने कराया गया है। उक्त कारोबारियों द्वारा समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर पेनाल्टी जमा करना पडे़गा।