रायपुर

बाइबेक पॉलिसी पर फोरम का सख्त आदेश, बिल्डर लौटाएगा दोगुना पैसा, जानिए…यह है मामला

CG News: बिल्डर को बाइबेक योजना के तहत प्लाट वापस लेने और दोगुनी रकम का भुगतान करना होगा। यह राशि 6 फीसदी ब्याज दर के साथ लौटाने, मानसिक कष्ट के और वाद व्यय का 45000 रुपए देने को कहा गया है।

2 min read
Sep 15, 2025
बाइबेक पॉलिसी पर फोरम का सख्त आदेश, बिल्डर लौटाएगा दोगुना पैसा, जानिए…यह है मामला(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिल्डर को बाइबेक योजना के तहत प्लाट वापस लेने और दोगुनी रकम का भुगतान करना होगा। यह राशि 6 फीसदी ब्याज दर के साथ लौटाने, मानसिक कष्ट के और वाद व्यय का 45000 रुपए देने को कहा गया है। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं न्यायामूर्ति गौतम चौरड़िया एवं सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा द्वारा फैसला सुनाया।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! युवाओं को मिला रोजगार का अवसर, 700 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें आवेदन…

CG News: राज्य उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

साथ ही खरीदी के समय बिल्डर द्वारा अनुबंध करने के बाद भी बाइबेक योजना का लाभ नहीं देने पर नाराजगी जताई। इसे सेवा में निम्नता मानते हुए दो महीने के भीतर रकम लौटाने का आदेश दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान बिल्डर की ओर से जिला फोरम और रेरा द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया। लेकिन, आयोग अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया।

चिरमिरी निवासी महिला दयावती चौहान ने सिमगा में 525 रुपए प्रतिवर्ग फीट की दर से 1000 वर्गफीट प्लॉट 2015 में बिल्डर से खरीदा था। इसके एवज में 5 बार 25000 रुपए का भुगतान किया। खरीदी के समय बिल्डर ने प्लॉट का उपयोग नहीं करने पर बाइबेक योजना के साढ़े पांच साल में उसे दोगुनी कीमत में वापस लेने का अनुबंध किया। निर्धारित अवधि के बाद प्लॉट वापस नहीं लेने पर रेरा में याचिका लगाई। जहां सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने का हवाला देते हुए आवेदन को निरस्त कर दिया।

दोगुनी रकम लौटाने का आदेश

इसके बाद जिला उपभोेक्ता फोरम बैकुण्ठपुर में आवेदन करने पर विक्रय पश्चात् उक्त प्लॉट उनकी इच्छा के विपरित बाइबेक का दबाव नहीं बनाने और सिविल कोर्ट जाने की सलाह दी गई। दोनों जगह निराश होने पर राज्य आयोग में अपील की। जहां आवेदन को स्वीकार करने के बाद प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि पंजीकृत अनुबंध में दिए गए वचन को पूर्ण करने से मना करना अनुचित व्यापार व्यवहार एवं सेवा में कमी को दर्शाता है।

दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद आयोग अध्यक्ष ने दयावती चौहान को बाइबेक प्रकिया में दस्तावेज़ी औपचारिकताओं को पूरा करने सहयोग करने कहा। वहीं बिल्डर को 21 नवंबर 2023 से 6 फीसदी ब्याजदर के साथ प्लॉट की कीमत 10 लाख 50000 लौटाने, 35000 रुपए मानसिक कष्ट और 10000 रुपए वाद व्यय का लौटाने आदेश दिया।

Updated on:
15 Sept 2025 01:13 pm
Published on:
15 Sept 2025 01:12 pm
Also Read
View All

अगली खबर