History sheeter Rohit Tomar: छत्तीसगढ़ के गोल्डमैन हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो गई है।
History sheeter Rohit Tomar: सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, वसूली, गुंडागर्दी, धोखाधड़ी जैसे कई मामलों शामिल हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर की जमानत याचिका कोर्ट में खारिज हो गई। फरवरी में दर्ज एक अपराध में गुढ़ियारी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। बताया जाता है कि रोहित ने 13 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर किया।
इसके बाद गुढ़ियारी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी की और वहीं से गुपचुप तरीके से जेल भेज दिया था। रोहित के अलावा उसका मैनेजर योगेश कुमार सिन्हा भी जेल में है। रोहित राष्ट्रीय करणी सेना का उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र ऊर्फ रूबी तोमर का भाई है।
फरवरी 2024 को रामनगर निवासी राजकुमार गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें राजकुमार ने रोहित से 5 लाख का कर्ज लिया था। History sheeter Rohit Tomar इसके एवज में हिस्ट्रीशीटर रोहित और उसके साथियों ने 30 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल लिया था। इसके बाद भी वसूली करने के लिए उसके घर गुंडे भेजते थे।
पैसे नहीं देने पर राजकुमार का अपहरण करके ले गए और उसकी पिटाई की थी। History sheeter Rohit Tomar रामनगर पुलिस चौकी में रोहित, योगेश के खिलाफ अपहरण, ब्लैकमेलिंग, कर्जा एक्ट आदि के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
History sheeter Rohit Tomar: रामनगर चौकी प्रभारी देवशरण सिंह का कहना है कि चौकी में दर्ज मामले में वह फरार चल रहा था। उसकी तलाश की जा रही थी। इस बीच रोहित के न्यायालय में आने की सूचना मिली थी। पुलिस पहुंची तो उसे देख वह भाग लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसकी जमानत याचिका रद्द हो गई है।