Suspend News: राज्य शासन ने सीबीआई की एफआईआर के बाद पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपीडिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अतिन कुंडू को सस्पेंड कर दिया है।
CG Suspend News: राज्य शासन ने सीबीआई की एफआईआर के बाद पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपीडिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अतिन कुंडू को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन के दौरान उनका मुख्यालय जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रहेगा। डॉक्टर पर रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में शासन की बिना अनुमति सेवा देने का आरोप है।
सस्पेंशन ऑर्डर में इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 16 के (ख) का उल्लंघन बताया गया है। डॉ. कुंडू 23 अगस्त 2017 से 13 जुलाई 2022 तक यानी कुल 1750 दिवस बिना सूचना के अनुपस्थित रहे। यह शासन के आदेशों का उल्लंघन है।
30 जून को रावतपुरा कॉलेज में एनएमसी के एसेसर को मान्यता के लिए रिश्वत दिए जाने के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद मामला चर्चा में आ गया था। मामले में खास बात ये है कि अगर डॉक्टर बिना सूचना के 5 साल अनुपस्थित रहा तो उन्हें दोबारा सेवा में कैसे रखा गया? क्या इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग या राज्य शासन के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है?