रायपुर

Sai Cabinet Decision: हाउसिंग बोर्ड के प्लॉ​​​​​​​​​​​​​​ट में डायवर्सन और पेनाल्टी शुल्क से मिलेगी छूट, साय सरकार का बड़ा फैसला

Sai Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

2 min read
Nov 27, 2024

Sai Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में मंगलवार को साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। कुल आठ से ज्यादा फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए आगामी कार्यवाही करने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए व्यपवर्तन शुल्क एवं अर्थदण्ड से छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

Sai Cabinet Decision: हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ

इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखण्डों के लिए डायवर्सन शुल्क एवं अर्थदंड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने कक्षा 5 वीं एवं 8 वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया है।

हरित ऊर्जा विकास शुल्क होगा समाप्त : मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रूपए प्रति मेगावॉट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया।

चना-मसूर-सरसों के उपार्जन के लिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी

मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन एनईएमएल ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने की अनुमति दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

राज्य भंडार क्रय नियम में छूट दी जाएगी

छत्तीसगढ़ के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पैनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकतानुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया।

हुडको के एमओयू के प्रारूप को मंजूरी

Sai Cabinet Decision: इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने समझौता ज्ञापन ( एमओयू ) के प्रारूप का अनुमोदन किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षों में एक लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।

Published on:
27 Nov 2024 07:45 am
Also Read
View All
मुख्यमंत्री साय ने अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

डीजीसीए द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट को ऑल वेदर ऑपरेशन की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नई गति

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु 7 फरवरी को ‘बस्तर पंडुम-2026‘ का करेंगी शुभारंभ, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित मंत्रीमण्डल के सदस्य, सांसद भी होंगे शामिल*

CG Vidhansabha: हंगामेदार होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र: 6 दिन में 1100 से अधिक सवाल

Bhilai News: दुर्ग आईटी पार्क अब आईआईटी भिलाई की निगरानी में,40 कंपनियों से एमओयू, मिलेंगे रोजगार के अवसर

अगली खबर