
रतलाम। देवरा देवनारायण कॉलोनी की 24 बीघा भूमि अब नगर निगम रतलाम के नाम हो गई है। उक्त भूमि के नामांतरण का आदेश तहसील न्यायालय ने निगम के पक्ष में कर दिया है। स्वामित्व से जुड़ा यह आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील रतलाम शहर द्वारा नगर निगम रतलाम को आदेश पारित किया है। उक्त भूमि का प्रकरण लंबे समय से लंबित था, जिस पर अब जाकर अंतिम निर्णय से जुड़ा आदेश जारी हुआ है।
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने प्रकरण के निपटारे के लिए निगम आयुक्त और राजस्व विभाग को निर्देशित किया था जिसके बाद इस मामले में तहसीलदार द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा कर भूमि का नामांतरण नगर निगम रतलाम के नाम कर दिया गया। इस संबंध में तहसीलदार रतलाम शहर न्यायालय द्वारा शुक्रवार को आदेश पारित कर दिया गया।
यह था मामला
निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा 1991 में 24 बीघा भूमि देवरा देव नारायण ट्रस्ट से अधिग्रहित की गई थी। तब न्यास द्वारा 5 लाख की राशि मुआवजे के रूप में दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2015 में शेष राशि 19 लाख नगर निगम रतलाम द्वारा ट्रस्ट को भुगतान की गई थी लेकिन नामांतरण लंबित था।
लगातार चल रही मुहिम
प्रशासन और नगर निगम की ओर से लगातार मुहिम भी चलाई जा रही है जिसके तहत शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाने के साथ ही उक्त भूमि पर वापस से प्रशासन ने कब्जा जमाया है। इसके अतिरिक्त निगम की भूमि पर नगर निगम के द्वारा कब्जा लिया गया है। प्रशासन की माने तो उनकी ओर से अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।