दुर्घटनाओं और जाम की स्थिति को देखते हुए एसडीएम ने जारी किए आदेश, पिछले दिनों ही एक युवक की ट्रक की चपेट में आने से हुई थी मौत, एक वृद्ध की भी जा चुकी है जान
बीना. शहर में बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं, यातायात जाम और लोगों में आक्रोश के बाद एसडीएम ने मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि बीना-खुरई मार्ग पर 13 मार्च 2026 को हुई एक दुर्घटना, जिसमें एक भारी वाहन की टक्कर से युवक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई थी। घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन कर मुख्य मार्ग पर चक्काजाम भी किया था। इसके बाद उन्होंने मुख्य सडक़ों से भारी वाहनों को हटाने की मांग की थी। इसके बाद एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर शहर के प्रमुख मार्गो आंबेडकर तिराहा, सर्वोदय चौराहा, गांधी तिराहा और खुरई आोवरब्रिज से सर्वोदय चौराहा पर बीना रिफाइनरी एवं जे.पी. पावर प्लांट तक आने-जाने वाले भारी वाहनों (ट्रक, डंपर, टैंकर, अन्य माल वाहक) के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।
सुबह 9 से रात 9 तक 12 घंटे प्रतिबंधित रहेंगे भारी वाहन
इन मार्ग पर सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों की पार्किंग, लोडिंग एवं अनलोडिंग भी प्रतिबंधित रहेगी। बीना रिफाइनरी और जे.पी. पावर प्लांट के लिए आने वाले वाहनों को परिवर्तित मार्ग से जाना होगा।
केवल इनके लिए रहेगी अनुमति
आदेश में आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें पेट्रोल-डीजल एवं एलपीजी टैंकर, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, दुग्ध परिवहन, अग्निशमन और स्वास्थ्य सेवाओं के वाहन शामिल हैं। कृषकों एवं अनाज व्यापारियों को कृषि कार्य एवं अनाज परिवहन के लिए मुख्य मार्गो के उपयोग की अनुमति रहेगी।
आदेश का सख्ती से किया जा रहा पालन
शहर में पूर्व में भारी वाहनों से कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है, इसमें भारी वाहनों से सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। शहर से भारी वाहन निकलने पर कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी की ओर से भारी वाहनों के प्रतिबंध के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है।
अनूप यादव, थाना प्रभारी, बीना