राज्य शिक्षा केन्द्र ने नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण को लेकर जारी किए निर्देश
सिवनी. राज्य शिक्षा केन्द्र ने सत्र 2026-27 हेतु कक्षा-8 तक के अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया को लेकर समय सारणी जारी कर दी है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त अशासकीय शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल संचालन किया जा सकता है। वर्तमान में मोबाइल एप्प के माध्यम से मान्यता हेतु ऑनलाईन आवेदन करते हुए सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने एवं मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। अशासकीय शाला संचालक स्वयं एप्प का उपयोग करते हुये मान्यता नवीनीकरण, नवीन मान्यता हेतु आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए अशासकीय शाला भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों एवं स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीओ टैग फोटो अपलोड करेंगे। 4 से 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके पश्चात विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को सौपेंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिन अशासकीय स्कूल की मान्यता 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है, उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र में स्कूल संचालन के लिए मान्यता नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। वहीं कोई संस्था नवीन अशासकीय स्कूल संचालित करना चाहता है तो निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन कर सकेगा।