सिवनी

केंटीन, बेकरी, ढाबा में घटिया सामान बेचने पर मिली ये सजा

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत 4 प्रकरण में 90 हजार का अर्थदंड

2 min read
Sep 19, 2019
फ़ूड ब्लॉगिंग से शहर में बनाई पहचान, अब अब रायपुर और दिल्ली में कर रहीं खाने को एक्स्प्लोर

सिवनी. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवशेष अग्रवाल द्वारा जानकारी दी गई कि अपर कलेक्टर एवं निर्णायक अधिकारी रानी बाटड़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किए गए प्रकरणों में सुनवाई उपरांत अपने आदेश दिनांक 16 सितंबर 2019 के अनुसार बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने वाले तीन प्रतिष्ठानों पर कुल 60 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करने वाले एक प्रतिष्ठान पर 30 हजार का अर्थदंड लगाया है।
प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा 22 जून 2018 को महामाया वार्ड भैरोगंज स्थित कैंटीन का निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन ना होना पाया गया था। 23 अगस्त 2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अग्रवाल द्वारा मिशन कॉम्प्लेक्स स्थित जगदबा बेकरी एंड डेली नीड्स का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान का वैध खाद्य पंजीयन ना पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
इसके अलावा 18 अगस्त 2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार घागरे द्वारा ग्राम मोहगांव स्थित खलासा ढाबा का निरीक्षण किया गया था, घटना दिनांक को खाद्य प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन ना होने के कारण प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इन तीनों प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत बिना पंजीयन व्यवसाय किए जाने के कारण कुरहाड़े कैंटीन के मालिक किशोर, जगदबा बेकरी एंड डेली नीड्स के मालिक शुभम तथा खलासा ढाबा के मालिक मनप्रीत पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
बताया कि एक अन्य प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा विनोदिया द्वारा 8 फरवरी 2018 को जबलपुर रोड छपारा स्थित टेस्ट इंडिया रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया था, जो कि खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल द्वारा अवमानक घोषित किए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की सुनवाई उपरांत न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा टेस्ट इंडिया रेस्टोरेंट के मालिक अनुज पर धारा 51 के तहत 30 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।

Published on:
19 Sept 2019 08:34 pm
Also Read
View All