सीकर

न्यायालय ने कलक्टर मुकुल शर्मा की सरकारी गाड़ी कुर्क करने के दिए आदेश

- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के न्यायाधीश हिमांशु कुमावत ने सुनाया फैसला

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Oct 10, 2025
जमानत (photo-patrika)

सीकर. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के न्यायाधीश हिमांशु कुमावत ने 10 हजार रुपए का जुर्माना (कोर्ट कोस्ट) राशि जमा नहीं करवाने पर जिला कलक्टर मुकुल शर्मा के राजकीय वाहन को कुर्क किए जाने के संबंध में आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश ने न्यायालय के सेल आमीन के नाम कुर्की वारंट जारी किए हैं। उन्होंने जिला कलक्टर का राजकीय वाहन कुर्क कर रिपोर्ट न्यायायल में पेश करने के आदेश दिए हैं।

कलक्टर ने जुर्माना जमा करवाने के दो अवसर मांगे थे -

सहायक अभियोजन अधिकारी कमला कुमारी ने बताया कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के न्यायाधीश हिमांशु कुमावत ने सरकार बनाम गणेश आदि केस में पुलिस की ओर से गवाहाें को नोटिस तामील नहीं करवाए जाने पर राजस्थान सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना (कोर्ट कोस्ट) लगाया था। उक्त जुर्माना की अदायगी के संबंध में न्यायाधीश ने जिला कलक्टर सीकर को निर्देशित किया गया था कि वह आगामी पेशी या उससे पहले न्यायालय में जुर्माना राशि जमा करवाना सुनिश्चित करें। सीकर जिला कलक्टर मुकुल शर्मा ने 19 नवंबर 2025 व 3 अक्टूबर को न्यायालय से कोर्ट कोस्ट जमा करवाए जाने के लिए अवसर चाहे गए थे। न्यायालय ने कलक्टर व एसपी को कोतवाल पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। संबंधित थानाधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही संबंधित तथ्य भी न्यायालय में पेश नहीं किए थे।

कलक्टर-एसपी ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की -

न्यायालय ने न्यायहित में अवसर दिए जाने के उपरांत भी आज तक कलक्टर ने अधिरोपित जुर्माना 10 हजार रुपए जमा नहीं करवाया। आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि जिला कलक्टर मुकुल शर्मा एवं संबंधित पुलिस अधीक्षक प्रवीन नायक नूनावत उदासीनता दिखाते हुए न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। न्यायाधीश ने इस प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायायल की रूलिंग आकाश बनाम राजस्थान राज्य का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है।

पुलिस ने गवाहों की तामील नहीं करवाई -

एपीओ कमला कुमारी ने बताया कि 8 अप्रैल 2015 को पूजा पुत्री किशनलाल ने कोतवाली थाना सीकर में मामला दर्ज करवाया था। मामले में बताया कि उनकी मां चौथी देवी के साथ खेत में काम करने के दौरान कुछ लोगों ने मारपीट की है। मामला पिछले 10 साल से लंबित चल रहा है। मामले में गवाहों को जमानती वारंट से तलब किया गया था लेकिन कोतवाली थानाधिकारी सुनील कुमार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए गवाहों की तामील नहीं करवाई थी। न्यायालय ने इस मामले में कलक्टर को जुर्माना राशि 10 हजार रुपए न्यायालय में जमा करवाने के आदेश जारी किए थे।

Published on:
10 Oct 2025 12:02 pm
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