उदयपुर

नगालैण्ड से अवैध लाइसेंस बनवाकर हथियार बेचान के मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

- पूर्व में सूरजपोल निवासी अनंत कुमार कोठारी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी थी

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Nov 04, 2017
bail application
Death penalty for two accused who murdered innocent people

उदयपुर . नगालैण्ड से अवैध लाइसेंस बनवाकर हथियार का बेचान करने के मामले में गिरफ्तार आरोपित की ओर से पेश जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। इससे पूर्व सूरजपोल क्षेत्र निवासी अनंत कुमार कोठारी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी गई थी।


प्रकरण के अनुसार 20 सितम्बर को नगालैण्ड के लाइसेंस एवं उससे हथियार जारी कराने का आरोपित सामने आया। स्थानीय लोगों को झांसा देकर शस्त्र लाइसेंस व हथियार के लिए आरोपित सीकर निवासी धर्मवीर व हेमसिंह से संपर्क करवाता था। नगालैण्ड के जिला दीमापुर और जूनेहगोटा सहित अन्य स्थानों का निवासी बताकर आरोपित फर्जी लाइसेंस के जरिए हथियार उपलब्ध करवाता रहा है। ये लाइसेंस भंवरलाल ओझा के जरिए बनाए गए। भंवरलाल ने संजय पांडे तथा उसके एजेंट उत्तम क्षेत्रीय व मोहम्मद सिराज के माध्यम से 76 से 80 हजार में नगालैण्ड के फर्जी लाइसेंस बनवाए। मामले में धर्मवीरसिंह एक लाख 20 हजार और इससे ज्यादा दर में लोगों को लाइसेंस बेचता था। पुलिस की पड़ताल में 2014 से 2016 के बीच लगभग 100 से 125 अवैध लाइसेंस से हथियार बेचे गए।

चेक अनादरण के आरोपित को कैद
उदयपुर . चेक अनादरण मामले में अदालत ने दोषसिद्ध होने पर आरोपित को एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाई। तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए अदालत ने आरोपित को सजा अवधि में छूट का हकदार माना। नवरतन कॉम्पलेक्स निवासी प्रहलादसिंह ने वन विभाग कार्यालय के पीछे रहने वाले गैराज संचालक मसूद अहमद से करीब साढ़े 15 लाख रुपए में जमीन का सौदा किया था। कुछ दिनों के बाद यह सौदा निरस्त हो गया। मामले में मसूद ने 20 हजार रुपए नकद लौटाते हुए प्रहलाद को ११ लाख रुपए का चेक दिया, जो बैंक में राशि नहीं होने से आरोपित मसूद के खाते से अनादरित हो गया। मामले में अदालत ने आरोपित को धारा 138 में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

Updated on:
04 Nov 2017 10:25 am
Published on:
04 Nov 2017 02:31 am