वाराणसी

₹50-₹50 हजार के दो इनामी गो-तस्कर गिरफ्तार, वाराणसी-प्रयागराज हाईवे से एसटीएफ ने दबोचा, दो जनपदों में दर्ज हैं मुकदमे

यूपी एसटीएफ की मेरठ इकाई ने 50-50 हजार रुपए के इनामी दो गो-तस्करों को वाराणसी-प्रयागराज हाईवे से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी इससे पहले भी दो बार जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर आकर फिर से तस्करी में जुट गए...

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Mar 08, 2026
Pic credit- UP STF

वाराणसी: उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 50-50 हजार रुपए के इनामी दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने इन्हें वाराणसी-प्रयागराज हाईवे पर औराई लाल नगर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया। वाराणसी और चंदौली जनपद में आरोपियों के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल एसटीएफ उनसे पूछताछ में जुटी हुई है और उनके नेटवर्क को खांगला जा रहा है।

एसटीएफ की मेरठ इकाई को मिली कामयाबी

उत्तर प्रदेश एसटीएफ की मेरठ इकाई ने 50-50 हजार रुपए के दो इनामी बदमाशों को वाराणसी-प्रयागराज हाईवे के औराई स्थित लाल नगर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बुलंदशहर निवासी पदमा और शामली निवासी सज्जाद के रूप में हुई है। पदमा के ऊपर वाराणसी में एक जबकि चंदौली में दो मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, सज्जाद के खिलाफ चंदौली में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

संभल में हुई थी दोनों की मुलाकात

गिरफ्तार अभियुक्त पदमा ने बताया कि उसकी मौसी का लड़का संभल निवासी शमशाद के साथ मिलकर वह गोकशी का काम करता था। इस काम में सज्जाद गो-तस्करी किया करता था। दोनों की मुलाकात संभल में ही हुई थी और दोनों मिलकर अपने साथियों के साथ गो-तस्करी करने में शामिल हो गए।

यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में करते थे तस्करी

एसटीएफ की पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि दोनों 2017 से ही अपने साथियों के साथ मिलकर गाय की खरीद करते थे और उसके गोकशी के लिए उनकी तस्करी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के राज्यों में किया करते थे। जांच में यह बात भी सामने आई है कि 2017 में वाराणसी के रोहनिया थाने में दर्ज किए गए मुकदमे में दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और जमानत पर छूटने के बाद फिर से गो-तस्करी और शराब की तस्करी की घटना को अंजाम देने लगे।

चंदौली में दर्ज है गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा

एसटीएफ के मुताबिक, गिरफ्तार दोनों आरोपी 2022 में चंदौली जनपद के चंदौली थाने में गो-तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। इस संबंध में चंदौली थाने में को गौवध अधिनियम आबकारी अधिनियम और आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसके बाद 2023 में इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत हुआ और दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था।

Published on:
08 Mar 2026 01:07 pm
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