जीयनपुर कोतवाली निवासी सुभाषचंद्र पुत्र खरसू (आठ हजार रुपये जुर्माना) के प्रतिष्ठान से 13 जुलाई 2017 को बेसन का लड्डू, अमित गुप्ता पुत्र रामआसरे (आठ हजार रुपये जुर्माना) निवासी अहरौला की दुकान से 24 अक्टूबर 2016 को छेना की मिठाई, भदौरा, अहरौला निवासी रामजीत सोनी पुत्र रामलोदर (10 हजार रुपये जुर्माना) से सोन पापड़ी, आठ फरवरी 2017 को बस स्टैंड अतरौलिया स्थित प्रदीप कुमार सरकार पुत्र पेरीमल सरकार (पांच हजार रुपये जुर्माना) के प्रतिष्ठान से छेना मिठाई, 13 अक्टूबर 2017 को अजय कुमार मौर्य पुत्र स्व. इंद्रजीत मौर्य (10 हजार रुपये जुर्माना) निवासी बिजौरा, कंधरापुर से छेना की मिठाई एवं 27 अक्टूबर 2016 को राहुल पुत्र जियालाल (पांच हजार रुपये जुर्माना) निवासी खानपुर, अतरौलिया के प्रतिष्ठान से छेना मिठाई का नमूना लिए गए थे। सभी नमूनों को सील कर जांच के लिए राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला भेज दिया गया था। जांच में फेल होने के बाद संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी की कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था।