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आजमगढ़

बेटी की हत्या के आरोपी पिता को आजीवन कारावास, 10 हजार अर्थदंड

बकरी बेचने से मना करने पर वर्ष 2015 में कर दी थी बेटी की हत्या
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात सौरभ सक्सेना की अदालत ने सुनाई सजा

आजमगढ़Feb 22, 2021 / 08:39 pm

रफतउद्दीन फरीद

azamgarh news

प्रतीकात्मक फोटो

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. कप्तानगंज क्षेत्र के छीड़ी ब्राह्मण सरैया गांव में वर्ष 2015 में मामूली विवाद में बेटी की हुई हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात सौरभ सक्सेना की अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मुकदमें के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के छीड़ी ब्राह्मण सरैया गांव निवासी मूलचंद्र गोंड 15 अक्टूबर 2015 की शाम 06 बजे बकरी बेचने से मना करने पर नाराज होकर अपनी पुत्री मोनू (18) को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया था। गंभीर रूप से झुलसी मोनू की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गयी। मौत से पूर्व मोनू ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि पिता मूलचंद ने उसे जला दिया है।

इस मामले में मृत मोनू की मां लक्ष्मी ने अपने पति मूलचंद के खिलाफ कप्तानगंज थाना में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवाश्रय राय ने वादिनी लक्ष्मी सहित सोलह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मूलचंद को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

BY Ran vijay singh

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