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बालोद

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म, युवक को 20 साल की सजा

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।

बालोदNov 26, 2023 / 11:30 pm

Chandra Kishor Deshmukh

न्यायालय का फैसला

,न्यायालय का फैसला

बालोद. शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। किरण कुमार जांगड़े विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद ने आरोपी अजय वासनीकर उर्फ चुम्मन को धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड और धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। व्यतिक्रम पर 1-1-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

अज्ञात नंबर से आया फोन, बात करते-करते दोस्ती हो गई
छन्नू लाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीडि़ता थाना डौंडी में लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2017 में उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया, उसने अपना नाम अजय वासनीकर बताया था। फोन पर बात करते-करते दोस्ती हो गई। दोस्ती के एक महीने बाद अजय वासनीकर उससे मिलने गांव आया और उसे गांव के बाहर बुलाया।

शादी करने की बात कहकर बनाया संबंध
15 अक्टूबर 2017 को उसे प्रपोज किया और शादी करने की बात कहकर शारीरिक संबंध स्थापित किया। 2017 से 2020 तक अलग-अलग जगह संबंध बनाया। रिपोर्ट पर आरोपी अजय वासनीकर उर्फ चुम्मन के विरुद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन) आईपीसी 4, 5, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित किया।

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। किरण कुमार जांगड़े विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद ने आरोपी नरेंद्र कुमार भेंडिया (38) को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड और व्यतिक्रम होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है।

आरोपी चकमा देकर भाग गया
छन्नूलाल साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के पीडि़ता की माता ने थाना डौंडीलोहारा में लिखित में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 अगस्त 2021 को दोपहर 2 बजे अपनी 14 वर्षीय बेटी को घर में अकेले छोड़कर मौसा के मरनी कार्यक्रम में ग्राम साल्हे गई थी। शाम लगभग 4 बजे वह अपने पति के साथ वापस घर आई, उसी समय उसके घर के सामने उसकी बेटी के साथ एक व्यक्ति छेड़छाड़ कर रहा था। जिसे वह अपने पति के साथ जाकर छुड़ाया। आरोपी चकमा देकर भाग गया। पिता व मां ने पूछा, तब पीडि़ता बताई कि वह घर के बाहर बैठी थी, तब आरोपी उसके पास आकर छेड़छाड़ कर रहा था। मामले में धारा 354 आईपीसी 7/8 पक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

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